मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों का महत्व, विशेषता एवं आलोचना

  मौलिक कर्तव्य क्या है (maulik kartavya kya hai) – सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्यों (fundamental Rights) को …

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44 वा संविधान संशोधन 1978 (44 va Samvidhan Sansodhan in hindi)

44 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 (44 va Samvidhan Sansodhan in hindi) – आपातकाल में संकटकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार दुरुपयोग किया गया, उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना …

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भारतीय संविधान के स्त्रोत का वर्णन कीजिए (Bhartiya Samvidhan ke Strot)

भारतीय संविधान के स्त्रोत का वर्णन कीजिए (Bhartiya Samvidhan ke Strot)

भारतीय संविधान के स्त्रोत ( Bhartiya samvidhan ke strot) – भारतीय संविधान में अनेकों उपबंधों को अन्य देशों के संविधान से अपनाया गया है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्त्रोत इस …

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भारतीय संविधान की अनुसूचियां (Bhartiya Samvidhan ki Anusuchiya)

Bhartiya Samvidhan Anusuchiya संविधान की अनुसूचियां

भारतीय संविधान की अनुसूचियां (Bhartiya Samvidhan ki Anusuchiya) –

भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु बाद में कुछ और अनुसूचियों को जोडा गया,वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं! भारतीय संविधान की अनुसूचियां  इस प्रकार है-

प्रथम अनुसूची –

संबंद्भ अनुच्छेद – 1,4

प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक 28 राज्य एवं 8 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का उल्लेख है!

दूसरी अनुसूची –

संबंद्भ अनुच्छेद –  59,65,75,97,125,148,158,164,186,221

 
इस अनुसूची में भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे – भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है! 

तीसरी अनुसूची –

संबंद्भ अनुच्छेद – 75,,84,99,124,146,173,188,219

इस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित किए गए अभ्यर्थी, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित किए गए अभ्यर्थी, राज्य मंत्री, राज्य विधान मंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है! 

चौथी अनुसूची –

संबंद्भ अनुच्छेद – 4, 80.
चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है! 

पांचवी अनुसूची –

संबंद्भ अनुच्छेद – 244.

इस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है! 

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भारतीय संविधान के भाग (Bhartiya samvidhan ke bhag)

भारतीय संविधान के भाग (Bhartiya Samvidhan ke Bhag) –  भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों को निश्चित क्रम में रखा गया है, जिससे किसी एक विषय की जानकारी एक निश्चित स्थान …

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एक देश एक चुनाव क्या हैं? एक देश एक चुनाव के फायदे और नुकसान, इतिहास Upsc

एक देश एक चुनाव ek desh ek chunaav

एक देश एक चुनाव (Ek desh ek chunaav ias) – किसी जीवंत लोकतंत्र के लिए निष्पत एवं पारदर्शी चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है लेकिन भारत जैसे विश्व के विशाल लोकतांत्रिक …

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