धन विधेयक क्या है लिखिए (Dhan vidheyak kya hai)

धन विधेयक क्या है (Dhan vidheyak kya hai in hindi)-

संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को धन विधेयक (Money Bill)  कहते हैं! संविधान के अनुच्छेद-110 (1) के उपखंड (क) से (छ) तक में उल्लेखित विषयों से संबंधी विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है! धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है! धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता हैं! 

धन-विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है! इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है! अध्यक्ष द्वारा Dhan vidheyak के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा! लोकसभा और राज्यसभा के बीच धन विधेयक को लेकर विवाद हो तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है


संविधान के अनुच्छेद 110 में धन-विधेयक (Money Bill) की परिभाषा दी गई है! इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन-विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न वर्णित एक या एक से अधिक उपबंध हो –

धन विधेयक की परिभाषा (dhan vidheyak ki paribhasha) –

(1) किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या नियमित किया जाना! 

(2) केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमयन! 

(3) भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि में धन जमा करना उसमें धन निकालना है या उस धन की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान बनाना! 

(4) भारत की संचित निधि से धन का विनियोग! 

(5) भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उदघोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि! 

(6) भारत की संचित निधि या लोक देखें में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केन्द्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण

(7) उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी आनुषंगिक कोई विषय! 

धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्तियां (dhan vidheyak ke sambandh mein loksabha ki shaktiyon) –

धन-विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है! उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती हैं! जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के बाद स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष से मनी बिल के रुप में पृष्ठांकन करता है!

संविधान में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया विहित है! धन-विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति के सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है! इस प्रकार प्रत्येक विधेयक को सरकार विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है!

प्रश्न :- धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है

उत्तर :- धन-विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धनविधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल किसी के मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न :- धन-विधेयक किस आर्टिकल में है

उत्तर :- संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को धन-विधेयक कहते हैं! संविधान के अनुच्छेद-110 (1) के उपखंड (क) से (छ) तक में उल्लेखित विषयों से संबंधी विधेयक को धन-विधेयक कहा जाता है!

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